देहरादून,
उत्तराखंड के सामाजिक संग़ठनों व क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के संघठन ऊर्जा (उत्तराखंड राज्य जॉइंट अलायंस) नगर निकाय चुनाव में मूल निवासियों को ही आरक्षण का लाभ दिए जाने के संबंध में निर्वाचन आयोग के आयुक्त डॉक्टर सुशील कुमार जी से मुलाक़ात की ,
ऊर्जा (URJA) के संयोजक प्रांजल नौडियाल ने डॉक्टर कुमार को बताया कि संविधान में आरक्षण का लाभ उसी राज्य के मूल निवासियों को दिये जाने की व्यवसथा है, निकाय चुनाव एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मूल निवासियों के अलावा आरक्षण का लाभ यदि गैर मूल निवासियों को दिया जायेगा तो एलायंस (ऊर्जा) उसका विरोध करेगा और आयोग के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद दायर करेगा।
जिस पर आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि वो इस मामले पर गंभीरता से विचार कर शासन को इस से अवगत कराएंगे व इस मामले में विभाग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जो भी कार्यवाही बनती होगी उसका निर्वाहन किया जायेगा।
इस मौके पर राष्ट्रवादी रिजनल पार्टी की अध्यक्ष सुलोचना इष्टवाल ने कहा कि इस मामले में वो
मुख्य सचिव को अवगत कराएंगी कि उत्तराखंड में आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र उन्हीं व्यक्तियों को जारी किए जाने की व्यवस्था करें जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं।
इस मौके पर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि सरकार त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव को बहुत ही दोयम स्तर पर मानकर चलती है जब सभी प्रकार के चुनाव को एक ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि उन लोगों को भी आरक्षित सीटों से टिकट दिए हैं जो मूल निवास 1950 एक्ट के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य की आरक्षित सूची में नहीं है सरकार ने एक शासनादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है सरकार को इस पर संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट की अभिमन्ना से बचना चाहिए उत्तराखंड सामान्य पार्टी के लक्ष्मी प्रसाद राठौड़ी ने कहा इसमें ऊर्जा गठबंधन सक्षम न्यायालय की शरण में जाएगा।